उपभोक्ता अदालत द्वितीय ने खराब और फटी बैटरी वापस नही करने पर बैटरियों की कीमत 52,800/- रूपये दिलवाने के दिए आदेश

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 08 अक्टूबर।

गारंटी के दौरान भी उपभोक्ता को डीलर द्वारा फटी और खराब बैटरी वापस ना करना भारी पड़ गया और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष माननीय आशुतोष, सदस्य पारुल कौ​शिक और राजीव सिंह ने वाद को एक पक्षीय स्वीकार करते हुए 30 दिन के अंदर नीलम इंटरप्राइजेज को 52 हजार 800 रुपये बैटरियों की कीमत के साथ वाद व्यय को अलग से वादी को दिलाने के आदेश दे दिए।

सिकंदरा थाना क्षेत्र के पश्चिम पुरी निवासी विजय कुमार त्यागी ने आयोग ने वाद दायर किया था।

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बताया कि उन्होंने 20 जुलाई 2021 को नीलम इंटरप्राइजेज बेलन गंज से सूर्य ऊर्जा की 10 बैटरी खरीदी थीं। कंपनी की तरफ से 5 साल की गारंटी दी गई थी। 9 नवंबर 2023 को उनमें से एक बैटरी फट गई और 3 बैटरी खराब हो गईं। उन्होंने दूसरे दिन ही डीलर को जानकारी दी। खराब बैटरियों को बदलने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया।

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कहा कि कंपनी में संपर्क करो। कंपनी में फोन करने पर इंजीनियर जांच करने आया। उसने जांच के बाद खराब बताकर डीलर से बात करने को कह दिया।

इसके बावजूद भी डीलर ने गाली गलौज देकर उन्हें भगा दिया। विधिक नोटिस का भी कोई जबाव नहीं दिया।तब उपभोक्ता ने आयोग की शरण ली।

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विवेक कुमार जैन
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