आगरा 31 अगस्त।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित राजीव कुमार पुत्र राजा राम निवासी नई आबादी सुभाष नगर, अलबतिया, थाना शाहगंज, जिला आगरा को एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने कें आदेश दिये हैं।
मामलें के अनुसार वादी मुकदमा पंकज कश्यप निवासी पुष्पांजलि अपार्टमेंट, निकट केशव कुंज, प्रताप नगर, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव एवं अदिति यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी घरेलू अवश्यकता एवं मकान की मरम्मत हेतु वादी से 10 जुलाई 2023 को दो लाख रुपये उधार लिए थे और 6 माह में उक्त रकम वापस करनें का वायदा किया था।
समयावधि समाप्ति उपरांत तगादा करने पर वादी ने दो लाख रुपये का चेक दिया जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया था ।
अदालत में प्रस्तुत मुकदमें में संज्ञान लें एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने मुकदमे कें विचारण हेतु आरोपी को अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।-
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