आगरा 11 सितंबर।
चैक डिसऑनर होने के मामले मे आरोपित विजय कुमार को एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा शुभम शर्मा ने अपने अधिवक्ता शैलेंद्र शर्मा एवं अमन अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर कथन किया था कि आरोपी ने जरूरत पड़ने पर वादी से रुपये उधार लिये थे।
Also Read - घर में घुस दुराचार, धमकी का आरोपी बरीसमयावधि उपरांत तगादा करने पर आरोपी द्वारा 2 लाख 40 हजार रुपये का चैक दिया गया।
जिसे बैंक मे प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया।
एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने मुकदमें में संज्ञान ले आरोपी को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।
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