आगरा 01 फरवरी ।
चैक डिसऑनर होनें कें मामलें में आरोपित आलोक कुमार प्रोप्राइटर मैसर्स जी.एच. एंटरप्राइजेज, मोहम्मद पुर सिकन्दरा, जिला आगरा को मुकदमे के विचारण हेतु सीजेएम आगरा ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये है ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा मैसर्स रॉयल पॉलिमर्स सिकन्दरा के अधिकृत प्रतिनिधि कमल बाबू श्रीवास्तव ने अपने अधिवक्ता जैकी सिंह के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वादी की फर्म सोल बनाने का कार्य करती हैं ।
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आरोपी की फर्म द्वारा एक लाख एक हजार रुपये के सोल खरीद वादी की फर्म को उसकें एवज में उक्त धनराशि कें पांच चैक दिये थे । जो बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गयें थे। अदालत ने वादी के मुकदमें पर संज्ञान ले आरोपी को अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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