एसीजेएम 8 के आदेश पर हुआ मुकदमा दर्ज
एडीए द्वारा पूर्व में अधिकृत जमीन का सौदा कर 20 लाख हड़पे
आरोपी अधिकृत भूमि का मुआवजा भी ले चुका था
आगरा 21 अक्टूबर ।
आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत जमीन का सौदा कर 20 लाख रुपये हड़पने के मामले में आरोपित भूमाफिया सुशील कुमार गोयल निवासी दिल्ली गेट थाना हरीपर्वत के विरुद्ध एसीजेएम 8 माननीय दीपांकर यादव ने थानाध्यक्ष एत्माद्दोला को मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने पर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा रविनन्दन सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी ट्रांस यमुना कॉलोनी थाना एत्माद्दोला जिला आगरा नें अक्टूबर 2018 में ग्राम मुहम्मद पुर में 500 वर्ग गज के प्लॉट हेतु सुशील कुमार गोयल से सौदा तय किया आरोपी नें 8 हजार रुपये वर्ग गज का मूल्य निर्धारित कर उक्त प्लॉट की कीमत 40 लाख रुपये बताई ।
वादी द्वारा 20 लाख रुपये आरोपी को दे दिए । आरोपी से प्लॉट की शेष राशि रजिस्ट्री कें दौरान देने को कहा, कई बार रजिस्ट्री की कहने पर आरोपी टालमटोल करने लगा।
वादी को ज्ञात हुआ कि उक्त जमीन को एडीए द्वारा पूर्व में अधिकृत किया जा चुका हैं । जिसके मुआवजें कें रूप मे आरोपी शासन से 1,10,41,634/- रुपये भी प्राप्त कर चुका हैं ।
वादी द्वारा रकम मांगने पर आरोपी द्वारा वादी से अभद्रता भी की गई।
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