कोर्ट के आदेश की अवमानना में प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा एवं एस.आई. मांनपाल यादव सहित 9 के विरुद्ध वाद दायर

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कोर्ट ने 10 जनवरी को अपना पक्ष रखने के लिए भेजे नोटिस

आगरा 20 दिसम्बर ।

थाना सिकंदरा के एक मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद भी विपक्षी गणों को जबरन कब्जा दिलाने के मामले में प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा एवं उप निरीक्षक मानपाल यादव सहित नौ लोगों के विरुद्ध सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां एक वाद दायर किया गया है। कोर्ट ने सभी आरोपी गणों से अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजकर 10 जनवरी 2025 की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार वादिया श्रीमती नेहा मारवाह पत्नी विपिन मरवाह निवासी डॉक्टर मारिया स्कूल शिवाजी नगर शाहगंज आगरा ने कोर्ट में एक वाद दायर करते हुए कहा है कि वादिया की प्रॉपर्टी को लेकर एक वाद संख्या 1006 सन 2024 श्रीमती नेहा मारवाह बनाम प्रत्युष उर्फ पिंटू यादव एवं अन्य के विरुद्ध एक मामला विचारधीन है । जिसमें कोर्ट ने 31 अगस्त 24 को एक आदेश पारित कर वादिया के पक्ष में अंतरिम स्टे आर्डर के आदेश पारित किए हैं।

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लेकिन विपक्षी गण प्रत्यूष उर्फ पिंटू यादव निवासी आलोक नगर जयपुर हाउस, श्रीमती शकुंतला देवी, रविंद्र कुमार, सचिन कुमार पुत्रगण कृष्ण गोपाल निवासी भरतपुर राजस्थान पंकज जैन निवासी दयाल बाग आगरा, सुनील गुप्ता निवासी खंदारी आगरा एवं राकेश कुमार शर्मा निवासी इंदिरा कॉलोनी शाहगंज आगरा ने दिनांक 7 अक्टूबर 2024 की रात में थाना सिकंदरा की पुलिस को लेकर वादिया की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने की नीयत से तोड़फोड़ की।

जिसकी एफ आई आर वादिया द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को एफआईआर संख्या 646/24 धारा 324 (4), 351 (2) एवं 151 (2 )दर्ज कराई गई। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने बजाय वादिया का पक्ष लेने के विपक्षी गणों का ही सहयोग किया है।

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वादिया की ओर से उक्त वाद कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि कोर्ट के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 अगस्त 2024 के होने के बावजूद भी पुलिस ने जानबूझकर विपक्षी गणों को जबरन कब्जा कराने की कोशिश की।

अपने बाद पत्र में वादियां ने 25 लाख रुपए हर्जाने की भी मांग की है । कोर्ट ने सभी विपक्षी गणों को नोटिस भेज कर 10 जनवरी 2025 को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए है ।

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विवेक कुमार जैन
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