आगरा 04 फरवरी ।
हरीओम फिलिंग स्टेशन शमशाबाद से लाखों की चोरी के मामले में आरोपित रिंकू पुत्र जयवीर निवासी ग्राम धिमसरी, थाना शमशाबाद, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर अपर जिला जज 26 माननीय अमरजीत ने रिहाई के आदेश दिये।
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थाना शमशाबाद में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा सन्तोष कुमार गुप्ता ने थाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 4 जनवरी 2025 की रात्रि 12.35 बजें करीब अज्ञात चोरों द्वारा 2,32,700/- रुपये के अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से लॉकर मे रखे नवल सिंह नामक व्यक्ति के जेवरात भी चुरा लिये घटना सीसीटीवी में दर्ज होनें पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत मे ले उसके कब्जे से नगदी एवं जेवर बरामद किये थे।
अदालत ने स्वतंत्र गवाह के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह कें तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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