आगरा 08 अक्टूबर।
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा एवं अन्य आरोप में आरोपित राजा राम पुत्र देबू शाहू निवासी मोती महल शंभु नगर थाना एत्मादौल्ला जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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मामले के अनुसार मुकदमे के वादी लेखपाल प्रताप सिंह ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि आरोपी राजा राम एवं अन्य ने 300 वर्ग मीटर करीब सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था। इनके द्वारा भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराया जा रहा था।
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नजूल जिलेदार द्वारा उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया था। पुलिस ने भी आरोपियों को पुनः अतिक्रमण नही करने के आदेश दिये थे। उसके बाद भी आरोपियों ने पुनः 5-6 फीट की दीवार बना निर्माण करना शुरू कर दिया था।
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिये की झूठा गुडवर्क दर्शाने के लिये उसे आरोपित किया गया है।
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आरोपी किराये पर निवास करता हैं । उसे उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं हैं ।
जिला जज ने आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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