आगरा में 2022 के विधानसभा चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा डालनें वाले सपा नेता की जमानत स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
मंडी समिति पर सपा नेताओ ने की थी घटना

आगरा 26 नवंबर ।

बलवा, मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा, 7 क्रिमिनल ला एमेंडमेंट एक्ट के मामले मे आरोपित नरेंद्र कुमार पुत्र भिक्की राम निवासी लॉयर्स कॉलोनी, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर जिला जज ने रिहाई के आदेश दिये।

थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार तत्कालीन उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौधरी चौकी प्रभारी मंडी समिति नें मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि वह मय अधीनस्थ 9 मार्च 22 को विधान सभा चुनाव की 10 मार्च को होनें वाली मतगणना हेतु मंडी समिति में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा हेतु तैनात थे ।

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सपा नेता राजपाल यादव के नेतृत्व में पचास साठ सपा कार्यकर्ताओं ने मत पेटियां बदली जाने कि अफवाह फैला, हंगामा शुरू कर पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की कर उन्हें चोटें पहुंचा सरकारी कार्य में बाधा डाली।

जिला जज नें आरोपी के अधिवक्ता विमल बघेल एवं आकाश कुशवाह के तर्क पर आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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