आरोपी ने पीड़िता की मां की नहाते समय बना ली थी वीडियो
वीडियो दिखा कर पीड़िता से किया था दुराचार प्रयास
आगरा 09 दिसम्बर ।
दुराचार प्रयास एवं अन्य आरोप में आरोपित सुनील पुत्र गुलाब सिंह निवासी नगला शंकर लाल, धनोली, थाना मलपुरा जिला आगरा की जमानत स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने रिहाई के आदेश दिये है ।
थाना मलपुरा में दर्ज मामले के अनुसार आरोपी सुनील ने पीड़िता को अपने घर बुला कर कहा कि उसने तेरी मां की नहाते समय वीडियो बना ली हैं। अगर तूने मेरी बात नही मानी तो में यह वीडियो वायरल कर दूंगा ।
Also Read – दस लाख रुपये का चैक डिसऑनर का आरोपी अदालत में तलब

इतना कह आरोपी ने पीड़िता को बिस्तर पर गिरा उसके कपड़े उतार अश्लील हरकत एवं दुराचार प्रयास किया। पीड़िता के परिजनों द्वारा आरोपी के घर शिकायत करने पर उन्होनें वादी एवं अन्य के साथ गाली गलौज एवं मारपीट की।
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ताओं प्रतिभा आर्या एवं एस.के. गौतम ने तर्क दिये की वादी की तहरीर में घटना की तारीख एवं समय अंकित नहीँ किया गया हैं ना ही पीड़िता का कोई मैडिकल ही अदालत में प्रस्तुत किया गया हैं ।
घटना का भी कोई गवाह नहीँ दर्शाया गया हैं । अदालत ने आरोपी के अधिवक्ताओं के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दियें।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026







