आगरा।
थाना ताजगंज क्षेत्र में एक युवती से दुराचार और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी किशोर (बाल अपचारी) को बड़ी राहत मिली है।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट माननीय संगीता कुमारी ने किशोर न्याय बोर्ड के पुराने फैसले को पलटते हुए किशोर की अपील और जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
अदालत ने शर्तों के साथ उसे रिहा करने का आदेश जारी किया है।
क्या था पूरा प्रकरण ?
मामला थाना ताजगंज का है, जहाँ एक 24 वर्षीया युवती ने आरोप लगाया था कि वह जिस ऑफिस में काम करती थी, वहीं उक्त किशोर भी कार्यरत था।
आरोप के मुताबिक:
* किशोर ने युवती को बहला-फुसलाकर उससे दोस्ती की और उसके साथ दुष्कर्म किया।
* आरोपी ने युवती की अश्लील वीडियो बना ली और उसे वायरल करने की धमकी देकर 10 हजार रुपये भी वसूल लिए।
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* इस कृत्य में अन्य लोगों द्वारा सहयोग करने का भी आरोप था।
पुलिस ने युवती की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए किशोर को हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के समक्ष पेश किया था।
निचली अदालत से झटका, सत्र न्यायालय से राहत:
इससे पूर्व, 14 अगस्त 2025 को किशोर न्याय बोर्ड ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए किशोर की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया था।
इस आदेश के विरुद्ध किशोर के अधिवक्ता नीरज निर्मल ने सत्र न्यायालय (विशेष पाक्सो कोर्ट) में अपील दाखिल की।
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जमानत की शर्तें:
विशेष न्यायाधीश माननीय संगीता कुमारी ने मामले की परिस्थितियों और अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद किशोर की अपील स्वीकार की। अदालत ने उसे एक-एक लाख रुपये की दो जमानत और इतनी ही धनराशि के व्यक्तिगत बंध पत्र (Personal Bond) पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने रिहाई के साथ कुछ अनिवार्य शर्तें भी लागू की हैं ताकि किशोर भविष्य में किसी गलत गतिविधि में शामिल न हो।
मामले की संक्षिप्त जानकारी:
* क्षेत्र: थाना ताजगंज, आगरा।
* आरोप: दुराचार, आपराधिक षड्यंत्र और आईटी एक्ट (अश्लील वीडियो)।
* अधिवक्ता: नीरज निर्मल।
* अदालत: विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, माननीय संगीता कुमारी।
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