आगरा / प्रयागराज 14 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर की सदर तहसील के चेकसारी गांव की आराजी 303 से विपक्षियों का अतिक्रमण हटाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 30 सितंबर नियत की है ।
Also Read - बीएसए व लेखाधिकारी बतायें बिना लिखित आदेश क्यों रोका अध्यापक का वेतन: इलाहाबाद हाई कोर्टयह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने आनंद कुमार की जनहित याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता डी.डी. गुप्ता ने बहस की। इनका कहना है कि विपक्षियों ने गांव सभा की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाय।याची का प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया जाय।
सरकारी वकील ने कहा कि विपक्षियों को 1975 में जमीन का पट्टा दिया गया है। उनका कब्जा अवैध नही है।प्लाट उन्हें आवंटित है।
याची अधिवक्ता ने यह कहते हुए आपत्ति की कि दो विपक्षी सरकारी कर्मचारी हैं।जिन्हें जमीन का पट्टा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई और राज्य सरकार व विपक्षी से जवाब मांगा है।
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