आगरा /प्रयागराज 27 अक्टूबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त कानपुर से व्यक्तिगत हलफनामा तलब कर नाबालिग की अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी की गिरफ्तारी न होने का कारण पूछा है ?
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने पीड़िता की ओर से दाखिल पुनरीक्षण अर्जी पर अधिवक्ता अनुराग सिंह को सुन कर दिया है।
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पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी अर्जुन सिंह के विरुद्ध पीड़िता ने दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाने, जान से मारने की धमकी देने की एफआईआई लिखाई थी।
जांच के क्रम में विवेचक ने पीड़िता का मोबाइल ले कर केस प्रॉपर्टी बना दिया। इसके खिलाफ पीड़िता ने पुनरीक्षण दाखिल किया। कोर्ट ने विवेचक से हलफनामे पर पूछा था कि आरोपी के बजाय पीड़िता का मोबाइल क्यों लिया गया ?
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इसके जवाब में विवेचक ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी न होने के कारण आरोपी का मोबाइल बरामद नहीं हुआ है।
नाराज कोर्ट ने पुलिस आयुक्त कानपुर से व्यक्तिगत हलफनामा तलब करते हुए मामले की सुनवाई 18 नवंबर नियत की है।
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