आगरा/प्रयागराज:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती प्रक्रिया के बीच में होमगार्ड अभ्यर्थियों को दी गई 3 वर्ष की आयु-सीमा छूट को अचानक वापस लेने के निर्णय पर कड़ा रुख अपनाया है।
न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से विस्तृत जानकारी मांगी है।
मामले की मुख्य बिंदु:
* न्यायालय का आदेश: न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकलपीठ ने शिवम सिंह एवं 22 अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
* अगली सुनवाई: कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 12 फरवरी 2026 की तिथि अगली सुनवाई के लिए नियत की है।
* विवाद का कारण: राज्य सरकार ने 05 जनवरी 2026 को एक आदेश जारी कर होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को भर्ती में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी थी। हालांकि, 22
जनवरी 2026 को भर्ती बोर्ड ने एक शुद्धिपत्र (Corrigendum) जारी कर इस छूट को समाप्त कर दिया।
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याचिकाकर्ताओं की दलील:
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि:
* वैध अपेक्षा का सिद्धांत: जब सरकार ने एक बार छूट देने का निर्णय ले लिया और अभ्यर्थियों ने उसी आधार पर आवेदन फॉर्म भर दिए, तो बीच प्रक्रिया में उसे वापस लेना मनमाना और असंवैधानिक है।
* नियमों में बदलाव: स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद “खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते” (Rules of the game cannot be changed once the game has started)।
* अयोग्यता: बोर्ड के इस अचानक फैसले से हजारों होमगार्ड अभ्यर्थी रातों-रात भर्ती प्रक्रिया से बाहर और अयोग्य हो गए हैं।
महत्वपूर्ण टिप्पणी: याचिका में मांग की गई है कि भर्ती बोर्ड के 22 जनवरी के उस निर्णय को निरस्त किया जाए जिसने अभ्यर्थियों के वैध अधिकारों का हनन किया है।
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