आगरा /प्रयागराज ९ अप्रैल ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति मामले में दाखिल याचिका पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने प्रो. मुजाहिद बेग की याचिका पर दिया है।
याची ने कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। कहा है कि कार्यवाहक कुलपति प्रो.मोहम्मद गुलरेज की पत्नी प्रो. नईमा खातून का कुलपति के लिए चयन करने में नियमों का उल्लघंन किया जा रहा है।
कार्यवाहक कुलपति चयन प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहे थे और उनकी पत्नी प्रोफेसर नईमा खातून कुलपति पद की दावेदार हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel BulletinLatest posts by मनीष वर्मा (see all)




