इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉली शर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमे को समाप्त करने से किया इंकार

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पुलिस को गिरफ्तारी के लिए धारा 41 के तहत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने का दिया निर्देश

आगरा/प्रयागराज 07 नवंबर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2024 चुनाव में गाजियाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के खिलाफ सांसद अतुल गर्ग के द्वारा अपमान, षड्यंत्र व आई टी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने डॉली शर्मा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याची के खिलाफ गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज है। जिसे रद्द करने की मांग की गई थी।

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कोर्ट ने कहा एफआईआर देखने से संज्ञेय अपराध का केस बनता है। ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

किंतु सात साल की सजा से कम के अपराध के आरोप पर धारा 41 का पालन करने की मांग स्वीकार कर ली।

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मनीष वर्मा
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