आगरा /प्रयागराज 08 नवंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात को नगर निगम कानपुर में अधिशासी अभियंता (विद्युत यांत्रिक) के पद से सेवानिवृत्त हरि गोविंद प्रसाद के पद संबंधी लाभ सेलेक्शन ग्रेड, एसीपी आदि के प्रत्यावेदन को निस्तारित करने के आदेश का अनुपालन करने या अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने हरि गोविंद प्रसाद की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता रामकुमार सिन्हा को सुनकर दिया है। याची नगर निगम कानपुर में अधिशासी अभियंता (विद्युत यांत्रिक) के पद से सेवानिवृत्त हुआ है।
Also Read – मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दिए उत्तर प्रदेश रोडवेज से 9 लाख 36 हजार दिलाने के आदेश

याची को सेलेक्शन ग्रेड, प्रोन्नित वेतनमान और तीनों एसीपी के लाभ नहीं दिए गए थे। इसके लिए याची ने याचिका की हाईकोर्ट ने पद संबंधी लाभ सेलेक्शन ग्रेड, एसीपी आदि के संदर्भ में याची के प्रत्यावेदन को एक माह में निस्तारित करने का आदेश दिया।
इस आदेश का अनुपालन प्रमुख सचिव नगर विकास ने नहीं किया तो याची ने यह अवमानना याचिका दाखिल की।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने विपक्षी को दो दिसंबर तक रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने या व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश निर्देश दिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- प्रयागराज दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम के ध्वस्तीकरण नोटिस पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश - June 13, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता जागृति शुक्ला मौत मामले में दिए न्यायिक जांच के आदेश, डॉक्टरों और वकीलों को हड़ताल खत्म करने के निर्देश - June 13, 2026
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की पोषणीयता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस, कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दिया चार सप्ताह का समय - June 13, 2026




