आगरा ९ अप्रैल ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने कंपनी को आदेशित किया कि या तो वह वादनी को नया टीवी दे अथवा उसकीं कीमत अदा करें।
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा कुमारी शालिनी श्रीवास्तव पुत्री देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव निवासनी, पृथ्वी नाथ, रामकुंज, थाना शाहगंज ने अपने अधिवक्ता चौधरी समीर के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि उसनें 15 दिसम्बर 2017 को कुमार इंटर प्राइजेज, श्री नाथ कॉम्लेक्स मदिया कटरा से इंटेक्स कंपनी का 40 इंच का एलईडी टीवी 28,500/- रुपये में खरीदा था।
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जिस पर उसे तीन साल की वारंटी प्रदान की गई थी।दो वर्ष में टीवी खराब होने पर कंपनी के मैकेनिक ने ₹590/- रुपये सर्विस चार्ज वसूल कर टीवी के पार्ट्स बदलनें की कह टीवी को सर्विस सेंटर पर ले गया।परन्तु टीवी सही करके नही दिया। वादनी से दो हजार रुपये और ले उसे दूसरा टीवी दिया गया, वह भी उसी दिन खराब हो गया।
वादनी के मुकदमे पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने विपक्षी को आदेशित किया कि वह वादनी को नया टीवी दे अथवा उसकी कीमत के रूप में 28,500/- रुपये अदा करें साथ ही मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में दस हजार रुपये भी अदा करें।
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