आगरा।
दोस्त के साथ की गई जमीन की सौदेबाजी में धोखाधड़ी करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया है।
आगरा के अतिरिक्त न्यायालय (संख्या-3) के पीठासीन अधिकारी माननीय महेश नौटियाल ने मृतक मित्र की पत्नी को ₹10 लाख का फर्जी (बोगस) चेक देने के मामले में आरोपी जय किशन कटारा को अदालत में व्यक्तिगत रूप से तलब होने के आदेश जारी किए हैं।
दोस्ती की आड़ में धोखाधड़ी का आरोप:
मामले के अनुसार, नगला ताल (बमरोली कटारा) निवासी श्रीमती प्रेमवती शर्मा ने अपने अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के माध्यम से न्यायालय में वाद दायर किया था।
पीड़िता के अनुसार, उनके स्वर्गीय पति मुन्ना लाल और आरोपी जय किशन कटारा (निवासी गढ़ी गया प्रसाद, बमरोली कटारा) के बीच गहरे पारिवारिक संबंध थे।
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जमीन सौदे का है पूरा मामला:
पीड़िता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2019 में आरोपी जय किशन ने मुन्ना लाल से एक बीघा खेत का सौदा ₹35 लाख 73 हजार में तय किया था।
पति की मृत्यु के बाद मुन्ना लाल के निधन के बाद आरोपी की नीयत बदल गई। बकाया राशि के भुगतान के बदले उसने पीड़िता को ₹10 लाख का चेक थमा दिया।
चेक हुआ बाउंस:
जब प्रेमवती ने बैंक में चेक लगाया, तो वह ‘बोगस’ निकला। विधिक नोटिस (Legal Notice) देने के बावजूद आरोपी ने भुगतान नहीं किया।
न्यायालय का कड़ा रुख:
सुनवाई के दौरान वादिनी के अधिवक्ता के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने इसे प्रथम दृष्टया गंभीर मामला माना।
“अदालत ने चेक बाउंस और धोखाधड़ी के इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी जय किशन कटारा को नियत तिथि पर अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है।”
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