आगरा:
घर में घुसकर अश्लील छेड़छाड़ के एक मामले में, आरोपी अभय कुमार पुत्र बाबूलाल (निवासी ग्राम डाबर, थाना फतेहपुर सीकरी) को घटना के करीब नौ वर्ष बाद साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
एसीजेएम-9 माननीय विनीता सिंह ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के अपने पूर्व बयानों से मुकर जाने के कारण यह आदेश दिया।
गवाहों के मुकरने से नहीं मिला सबूत:
मामले की सुनवाई के दौरान, एसीजेएम-9 ने पाया कि मुकदमे की वादी/पीड़िता, उसकी जेठानी (जिसने घटना देखी थी), और पड़ोसी युवक (जिसने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था) सभी अपने पूर्व कथन से मुकर गए।
Also Read – चैक डिसऑनर: ₹18.57 लाख जमा करने पर आरोपी को मुकदमे से राहत संभव

* मूल आरोप: थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मामले के अनुसार, 11 जनवरी 2015 की रात करीब 9 बजे, आरोपी अभय कुमार कथित तौर पर शराब के नशे में, बदनीयती से वादिनी के घर में घुस आया था और उसने वादिनी को दबोचकर उसके साथ अश्लील हरकत की थी।
* पकड़े जाने का दावा: वादिनी की चीख-पुकार सुनकर उसकी जेठानी के आने पर आरोपी भागने लगा था, जिसे गांव के एक युवक ने पंचायत घर के पास दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
अदालत का फैसला:
आरोपी के अधिवक्ता उमेश चंद के तर्कों और मुख्य गवाहों के मुकर जाने के कारण साक्ष्य के गंभीर अभाव को देखते हुए, अदालत ने अभय कुमार को बरी करने का आदेश दिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026








1 thought on “घर में घुसकर अश्लील छेड़छाड़ करने का आरोपी 9 साल बाद बरी”