पूर्व में घर मे घुस अश्लील हरकत ,पॉक्सो आदि धारा लगी थी,जिसमें हाईकोर्ट से आरोपी को मिली थी जमानत
विवेचना के दौरान दुराचार प्रयास एवं अन्य धारा बढ़ाने पर दुबारा करानी पड़ी जमानत
आगरा 23 अक्टूबर ।
7 वर्षीया अबोध बालिका को घर में अकेला देख दुराचार प्रयास, पॉक्सो आदि धारा में आरोपित कनुआ उर्फ माता प्रसाद पुत्र दाता राम निवासी जारुआ कटरा, थाना मलपुरा जिला आगरा की जमानत स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये हैं।

थाना मलपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा का आरोप था कि, 2 जून 24 को वादनी की 7 वर्षीया पुत्री घर में अकेली थी। उसी दौरान आरोपी ने घर में घुस कमरा बंद कर छेड़छाड़ की ।पुत्री के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया।
वादनी की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध घर में घुस बंधक बना अश्लील बाते एवं छेड़छाड़ एवं 9 एम /10 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लें जेल भेजा था।
Also Read – सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को निःशुल्क एवं समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए जारी किए दिशा निर्देश
उक्त मामले में आरोपी की 23 सितम्बर 24 को हाईकोर्ट से जमानत स्वीकृत हुई थी।
पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध दुराचार प्रयास एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 की बढ़ोत्तरी कर आरोप पत्र अदालत में पेश करने के कारण आरोपी को अपने अधिवक्ता हर्ष मलिक के माध्यम से दुबारा जमानत प्रार्थना पत्र अदालत मे प्रस्तुत करने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin



