आगरा।
चेक बाउंस (अनादरण) के एक मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी महिला को तलब किया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-9 (एसीजेएम) माननीय मोहित कुमार प्रसाद की अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए गोकुल नगर, मारुति एस्टेट, थाना शाहगंज निवासी मिनी मनचंदा को आगामी 3 अगस्त को न्यायालय में पेश होने के आदेश जारी किए हैं।
अदालत में यह परिवाद तेज नगर, कमला नगर निवासी रोहित दिवाकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया है।
वादी रोहित दिवाकर का आरोप है कि विपक्षी मिनी मनचंदा ने सितंबर 2025 में उनसे 10 लाख रुपये उधार मांगे थे। विपक्षी ने यह कहकर पैसे मांगे थे कि उसे बैंक की नीलामी में एक सस्ता मकान मिल रहा है।
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वादी के अनुसार, उसने विपक्षी पर विश्वास करते हुए उसे 8 लाख 50 हजार रुपये उधार दे दिए थे। उस समय विपक्षी ने यह धनराशि तीन महीने के भीतर वापस लौटाने का वादा किया था।
वादी का कहना है कि उधार दी गई रकम की वापसी के एवज में विपक्षी द्वारा उन्हें 3 लाख 50 हजार रुपये का एक चेक दिया गया था।
वादी ने जब 15 मार्च 2026 को उक्त चेक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह चेक बाउंस (डिसऑनर) हो गया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता हर्ष मलिक ने अपना पक्ष रखा।
अदालत ने अधिवक्ता की दलीलों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, प्रथम दृष्टया मामला बनते देख विपक्षी मिनी मनचंदा को 3 अगस्त के लिए अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।
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