अवैध तमंचा बरामदगी मामले में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की कैद

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आगरा।

अवैध हथियार बरामदगी के एक १५ वर्ष पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे संख्या १५) माननीय राजीव कुमार पालीवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया।

अदालत ने तीनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही प्रत्येक पर १५ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

सरकारी पक्ष के अनुसार, यह मामला थाना न्यू आगरा से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन थानाध्यक्ष बलधारी सिंह ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बसंत (पुत्र गिर्राज, निवासी नगला सिंघारी, सादाबाद, जिला हाथरस) और दो अन्य भाइयों गुड्डू चाहर व अशोक कुमार चाहर (पुत्रगण बाबू लाल, निवासीगण बाग फरजाना, थाना हरी पर्वत, जिला आगरा) को गिरफ्तार किया था।

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पुलिस ने इनके पास से ३१५ बोर के ३ अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इस बरामदगी के बाद तीनों के खिलाफ आयुध अधिनियम (आर्म्स एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी।

न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रूपेश गोस्वामी ने सरकार का पक्ष रखा।

उन्होंने अदालत के समक्ष मजबूत कानूनी तर्क पेश किए। मामले में पेश किए गए गवाहों के बयान और विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध सिद्ध पाया गया।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद तीनों आरोपियों को अवैध हथियार रखने का दोषी पाते हुए जेल और अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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