आगरा।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 5 की न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय शिवानी त्यागी ने धोखाधड़ी और अन्य गंभीर आरोपों में एक बड़ा आदेश जारी किया है।
अदालत ने हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर सहित चार लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करने के आदेश थानाध्यक्ष खंदौली को दिए हैं।
मामले के अनुसार, थाना खंदौली क्षेत्र के शिवानी रेजीडेंसी (नंद लाल पुर) निवासी वादी राजेश कुमार ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
वादी का आरोप था कि उन्होंने जो प्लॉट खरीदा था, उसके संबंध में उनके साथ धोखाधड़ी की गई है।
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इस मामले में वादी ने हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर के अलावा धर्मेंद्र सिंह तोमर, सोनू यादव और श्रीमती गंगा देवी को नामजद करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता नवीन कुमार वर्मा ने अदालत के समक्ष प्रभावी कानूनी तर्क प्रस्तुत किए।
अदालत ने मामले की गंभीरता और प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार करते हुए सभी नामजद विपक्षियों के विरुद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज करने तथा इस पूरे प्रकरण की गहनता से विवेचना करने का आदेश थाना प्रभारी खंदौली को दिया है।
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