आगरा ।
आगरा के थाना बाह क्षेत्र से संबंधित दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
मृतका की मां और अन्य मुख्य गवाहों के अदालत में अपने पूर्व बयानों से मुकर जाने के कारण एडीजे 22 माननीय बी. नारायणन ने आरोपी पति राहुल और सास श्रीमती राखी को बरी करने के आदेश जारी किए।
मामले के विवरण के अनुसार, जेतपुर क्षेत्र की निवासी श्रीमती सोन देवी ने आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री दिव्या का विवाह वर्ष 2019 में राहुल के साथ हुआ था।
शिकायत में कहा गया था कि शादी के बाद से ही पति और सास दहेज की मांग को लेकर दिव्या को प्रताड़ित करते थे। वादिनी के अनुसार, उनके पति की मृत्यु के बाद शासन से मिले पांच लाख रुपये की सहायता राशि में से आरोपी ढाई लाख रुपये की मांग कर रहे थे।
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मांग पूरी न होने पर 8 जून 2023 को दिव्या की हत्या करने का आरोप लगाया गया था।
न्यायालय की कार्यवाही के दौरान वादिनी सोन देवी सहित कुल नौ गवाह पेश हुए। हालांकि, गवाही के समय मृतका की मां अपने पूर्व के आरोपों से पूरी तरह पलट गई।
उन्होंने अदालत में बयान दिया कि उनकी पुत्री अपने पिता से बहुत अधिक स्नेह करती थी और उनकी आकस्मिक मृत्यु से वह गहरे मानसिक तनाव में थी।
इसी विचलित अवस्था के कारण उसने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
अन्य गवाहों ने भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया।
आरोपियों के अधिवक्ता अवधेश शर्मा के तर्कों और गवाहों के मुकर जाने के कारण न्यायालय ने पाया कि आरोपियों के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।
इसी आधार पर अदालत ने पति और सास को मामले से बरी कर दिया।
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