आगरा।
पारिवारिक संबंधों का हवाला देकर उधार ली गई छह लाख पांच हजार रुपये की राशि का चेक बाउंस होने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।
अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी न्यायालय संख्या 3 माननीय महेश नौटियाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पति और पत्नी को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए हैं।
प्रकरण के अनुसार, शाहगंज थाना क्षेत्र के बोदला स्थित पूजा मार्केट निवासी वादी वीरेंद्र पाल सिंह यादव ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
वादी का आरोप है कि अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा अंतर्गत ग्राम असद कयामपुर निवासी कनिष्क कुमार उर्फ अन्नू और उसकी पत्नी श्रीमती अंजू से उनके पारिवारिक संबंध थे। इसी निकटता के चलते आरोपियों ने वादी से छह लाख पांच हजार रुपये उधार लिए थे।

वादी द्वारा रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने 5 अप्रैल 2025 की तिथि का पंजाब नेशनल बैंक, तलसपुर कलां (अलीगढ़) का चेक प्रदान किया था।
जब वादी ने उक्त चेक को अपनी पंजाब एंड सिंध बैंक की गुरु का ताल शाखा में भुगतान हेतु जमा किया, तो वह चेक डिसऑनर होकर वापस आ गया।
इसके बाद वादी ने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भेजकर अपनी राशि की मांग की, लेकिन आरोपियों ने भुगतान नहीं किया।
मामले की सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता राजेश यादव और अदिति यादव ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए।
अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने के बाद आरोपी पति-पत्नी को नोटिस जारी कर संबंधित मामले में विचारण हेतु न्यायालय में तलब किया है।
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