पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

जिला एवं सत्र न्यायालय ने शक और शराब के जुनून में अपनी पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जिला जज ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मृतका एक पैथोलॉजी लैब में रिसेप्शनिस्ट थी, जो अपने बेरोजगार पति के उत्पीड़न से तंग आकर अलग रहने लगी थी।

शिवम कुंज ककरेठा में हुई थी वारदात:

मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र का है। 30 नवंबर 2022 को शिवम कुंज ककरेठा में एक कमरे का ताला बंद कर आरोपी फरार हो गया था।

पड़ोसी शशांक भारद्वाज की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका अन्नू भार्गव का शव बरामद किया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतका के शरीर पर चोट के 7 निशान थे और उसकी हत्या मुंह व गला दबाकर की गई थी।

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माफी मांगकर ले गया था साथ, फिर उतारा मौत के घाट:

विवेचना के दौरान सामने आया कि आरोपी अनुज भार्गव (निवासी शीतला गली, एम.एम. गेट) कोई काम नहीं करता था और अपनी पत्नी के चरित्र पर बेवजह शक करता था। वह अक्सर शराब पीकर अन्नू के साथ मारपीट करता था।

अलग रहने लगी थी मृतका:

पति के जुल्मों से परेशान होकर अन्नू अपने दो बच्चों के साथ शिवपुरी कॉलोनी में अलग किराये पर रहने लगी थी।

साजिश के तहत बुलाया:

घटना वाले दिन जब अन्नू डेयरी पर दूध लेने आई थी, तब आरोपी अनुज ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और बच्चों की कसम देकर उसे ककरेठा स्थित अपने कमरे पर ले गया, जहाँ उसने वारदात को अंजाम दिया।

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पुलिस की सक्रियता और सजा:

तत्कालीन थानाध्यक्ष आनंद कुमार साही ने मामले की गहन विवेचना की। फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने 5 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह लगातार जेल में निरुद्ध था।

अदालत का फैसला:

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता एवं देवी सिंह सोलंकी ने कुल 9 गवाह पेश किए।

उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी ने विश्वास बहाली का नाटक कर अपनी पत्नी को मौत के जाल में फंसाया।

जिला जज ने गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अभियोजन की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी अनुज भार्गव को अपनी ही पत्नी की हत्या का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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