सर्राफा व्यवसायी को धमकी देने के चार आरोपियों की जमानत मंजूर

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

जिला एवं सत्र न्यायालय ने मलपुरा क्षेत्र के एक सर्राफा व्यवसायी से अवैध वसूली के लिए जान से मारने की धमकी देने के मामले में नामजद चार आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।

जिला जज ने आरोपियों के विरुद्ध किसी आपराधिक इतिहास के न होने और लेन-देन का साक्ष्य न मिलने पर रिहाई के आदेश जारी किए हैं।

क्या था मामला ?

थाना मलपुरा में दर्ज मामले के अनुसार, सर्राफा व्यवसायी प्रमोद कुमार के प्रतिष्ठान में बीती 19 फरवरी 2026 को बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे। पीड़ित ने इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप है कि 23 फरवरी को वादी को अलग-अलग नंबरों से फोन आए, जिसमें चोरी की घटना के बाद अवैध वसूली की मांग की गई और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी:

व्यवसायी की तहरीर पर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से जांच शुरू की और 4 मार्च 2026 को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान निम्नलिखित रूप में हुई थी:

ह्रदेश कुमार (निवासी ककुआ, मलपुरा)

गौरव शर्मा (निवासी बीरई, सैंया)

धीरज (निवासी कादोना, कोसीकलां, मथुरा)

लतीफ उर रहमान (निवासी धनौली, मलपुरा)

न्यायालय का तर्क:

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता झम्मन सिंह एवं स्नेह पाण्डेय ने तर्क रखा कि आरोपियों को रंजिशन फंसाया गया है।

उनके पास से किसी प्रकार की अवैध धनराशि बरामद नहीं हुई है और न ही उनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास है।

“अदालत ने पाया कि प्रकरण में अभी तक किसी धनराशि का आदान-प्रदान (Transaction) साबित नहीं हुआ है। आरोपियों की पृष्ठभूमि और वकीलों की दलीलों को देखते हुए जिला जज ने चारों आरोपियों की जमानत मंजूर कर उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया।”

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विवेक कुमार जैन
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