टायर चोरी के आरोपी लखन सिंह की जमानत मंजूर, कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश

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आगरा।

टायर चोरी के आरोपी लखन सिंह कुशवाह को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-1) माननीय पुष्कर उपाध्याय ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उसे जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं।

क्या था मामला ?

मामला थाना मलपुरा क्षेत्र का है। वादी ब्रज मोहन गोयल ने अपनी दुकान ‘गोयल टायर्स’ (धनौली) में काम करने वाले दो कर्मचारियों अजय कुशवाह और लखन सिंह कुशवाह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।

वादी का आरोप था कि पत्नी के कैंसर के इलाज के कारण जब उनका दुकान पर आना-जाना कम हुआ, तो इन दोनों ने मिलकर दुकान से करीब 400 टायर चोरी कर अन्यत्र बेच दिए।

बचाव पक्ष के तर्क:

न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी लखन सिंह के अधिवक्ता योगेश शुक्ला और गुंजन अग्रवाल ने प्रभावी तर्क रखे।

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उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी लखन सिंह को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।दुकान का मुख्य कामकाज अजय कुशवाह देखता था।

वादी ने आरोपी को पिछले चार माह से वेतन नहीं दिया था। जब लखन ने वेतन के लिए दबाव बनाया, तो उस पर यह झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया।आरोपी का कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

न्यायालय का फैसला:

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, एडीजे-1 माननीय पुष्कर उपाध्याय ने आरोपी के पक्ष में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर जमानत मंजूर कर ली और उसे रिहा करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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