तेजाब से युवक को जिंदा झुलसाने वाले दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने कहा- “जघन्य कृत्य”

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आगरा।

ताजनगरी की एक अदालत ने तेजाब फेंककर एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद करने वाले आरोपी को कठोर सजा सुनाई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-23) माननीय अमित कुमार यादव ने आरोपी सुनील को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो पूरी तरह से पीड़ित को दिया जाएगा।

क्या थी घटना ?

मामला थाना लोहामंडी क्षेत्र का है। 17 अगस्त 2023 की रात करीब 8 बजे हलवाई का काम करने वाले दिनेश पाल अपने घर लौट रहे थे।

किदवई पार्क के पास आरोपी सुनील (निवासी रंगरेजान गली) ने दिनेश के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। जब दिनेश ने इसका विरोध किया, तो सुनील ने उन पर तेजाब से भरी कट्टी उडेल दी।

पीड़ित की स्थिति: आंखों की रोशनी गई, चेहरा हुआ विरूपित

इस नृशंस हमले में दिनेश पाल का चेहरा, छाती, पीठ और दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए थे। एसिड के कारण उनकी आँखों की रोशनी पूरी तरह चली गई।

उनका इलाज आगरा के एस.एन. अस्पताल से लेकर दिल्ली (AIIMS) और चेन्नई तक चला। कई प्लास्टिक सर्जरी होने के बावजूद दिनेश आज भी उस जख्म से जूझ रहे हैं।

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अभियोजन की प्रभावी पैरवी:

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) शशि शर्मा ने इस मामले में कड़ी पैरवी की। अदालत के समक्ष कुल 10 गवाह पेश किए गए, जिनमें:

* पीड़ित दिनेश पाल और उनकी पत्नी कमलेश पाल।

* चश्मदीद गवाह मुकेश पाल, चिंटू माहौर और विष्णु यादव।

* प्लास्टिक सर्जन डॉ. पुनीत भारद्वाज और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शेफाली मजूमदार।

* विवेचक सचिन तोमर और अन्य पुलिस कर्मी।

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अदालत का कड़ा रुख

गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने इसे एक जघन्य अपराध माना। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि ऐसे कृत्यों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। दोषी सुनील को अब अपना पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे बिताना होगा।

मुख्य बिंदु:

* सजा: आजीवन कारावास।

* अर्थदंड: ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये पीड़ित को देय)।

* धाराएं: हत्या का प्रयास (307) और एसिड हमला (326A) जैसे संगीन आरोप।

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विवेक कुमार जैन
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