आगरा:
एक संगीन मामले में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) 29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत ने चार वर्षीय अबोध बालिका के साथ अश्लील हरकत एवं अन्य धाराओं के तहत आरोपित प्रदीप उर्फ़ पिद्दी पुत्र ओमप्रकाश, निवासी श्याम विहार कॉलोनी, थाना एत्माद्दौला, जिला आगरा को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना और कानूनी कार्रवाई:
यह मामला थाना एत्माद्दौला में दर्ज किया गया था। वादी मुकदमा के अनुसार:
* घटना की तिथि: 25 अक्टूबर 2020
* आरोप: आरोपी प्रदीप उर्फ़ पिद्दी ने वादी की चार वर्षीय अबोध पुत्री के साथ अश्लील छेड़छाड़ की।
* धमकी: जब पीड़िता बच्ची रोने लगी, तो आरोपी ने उसे तेजाब डालने की धमकी भी दी।
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वादी की तहरीर पर, थाना पुलिस ने अश्लील छेड़छाड़, धमकी देने और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया।
* गिरफ्तारी: पुलिस ने 27 अक्टूबर 2020 को आरोपी प्रदीप उर्फ़ पिद्दी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
* आरोप पत्र: पुलिस ने 1 दिसंबर 2020 को अदालत में आरोप पत्र (Charge Sheet) प्रेषित किया था।
न्यायालय का फैसला:
एडीजे 29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, पीड़िता की मेडिको लीगल रिपोर्ट और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विमलेश आनंद के तर्कों पर विचार किया।
सभी साक्ष्यों के आधार पर, अदालत ने आरोपी प्रदीप उर्फ़ पिद्दी को दोषी पाते हुए उसे तीन वर्ष कैद और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई।
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