आगरा:
शहर के एक प्रमुख जूता कारोबारी, मोहित कत्याल (पुत्र हरसुख राम कत्याल, निवासी बैंक कॉलोनी, सिविल लाइंस, आगरा) को बड़ा झटका लगा है। धोखाधड़ी और अन्य आरोपों के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को अदालत ने निरस्त करने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला ?
यह मामला वादी मुकदमा गगन मोंगा (पुत्र भारत भूषण मोंगा, निवासी जयपुर हाउस कॉलोनी, थाना लोहामंडी, आगरा) द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे से जुड़ा है।
* आरोप: वादी गगन मोंगा का आरोप है कि उनकी फर्म ने आरोपी मोहित कत्याल की ‘कत्याल इंडस्ट्रीज’ को जूते निर्माण से संबंधित कच्चा माल सप्लाई किया था।
* लेन-देन का विवरण: वादी ने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2018 तक आरोपी को तीन करोड़ रुपये से अधिक का कच्चा माल सप्लाई किया गया था।

* बकाया राशि: वादी के अनुसार, आरोपी की ओर उन पर ₹1,79,39,893/- (एक करोड़, उन्यासी लाख, उनतालीस हजार, आठ सौ तिरानवे रुपये) बकाया चल रहे थे।
* मुकदमा: यह बकाया राशि वापस नहीं किए जाने पर, वादी ने आरोपी मोहित कत्याल और कत्याल इंडस्ट्रीज के अन्य पार्टनरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।
अदालत का फैसला:
आरोपी मोहित कत्याल ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की थी।
अदालत ने वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा के तर्कों पर सहमति जताते हुए, जूता कारोबारी मोहित कत्याल का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश पारित किया।
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