आगरा:
रुपये उधार देने से मना करने पर एक दिव्यांग व्यक्ति और उसके परिजनों पर प्राणघातक हमला करने के मामले में, आरोपित महेश पुत्र हुकुम सिंह (निवासी रैना नगर, सरेन्डा, थाना खेरागढ़, आगरा) को कोई राहत नहीं मिली है।
प्रभारी सत्र न्यायाधीश माननीय राजेन्द्र प्रसाद की अदालत ने आरोपी महेश द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश दिया है।
क्या है हमला और मामला?
थाना खेरागढ़ में दर्ज मामले के अनुसार, वादी मुकदमा राजेन्द्र ने आरोप लगाया कि:
* घटना की तारीख: 22 नवंबर 2023 की शाम 7 बजे के करीब।
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* हमले का कारण: आरोपी महेश वादी से भात देने के लिए रुपये उधार मांगने आया था। वादी के मना करने पर वह कुपित (नाराज) हो गया।
* हमले का विवरण: थोड़ी देर बाद, आरोपी महेश अपने साथियों आकाश, हरीदेव, और शेरू के साथ वादी के घर आया। ये सभी लाठी-डंडों से लैस थे और उन्होंने वादी पर हमला कर उसे घायल कर दिया।
* वादी के दिव्यांग होने के बावजूद, जब उसकी चीख-पुकार सुनकर उसके भाई लाखन सिंह और पिता रामरतन उसे बचाने आए, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज:
वादी के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह ने कोर्ट के समक्ष मजबूत तर्क प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने हमले की गंभीरता और वादी के दिव्यांग होने का उल्लेख किया।
प्रभारी सत्र न्यायाधीश माननीय राजेन्द्र प्रसाद ने मामले की गंभीरता, जानलेवा हमला (प्राणघातक हमला) किए जाने के आरोप और घटना में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने को ध्यान में रखते हुए, आरोपी महेश की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश दिया।
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