आगरा।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) माननीय शिव कुमार की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, अवयस्क बालिका के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी राजू पुत्र गंगा राम को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर ₹30,000/- (तीस हजार रुपये) का अर्थदंड भी लगाया है।यह मामला आगरा के शंभु नगर, थाना एत्माद्दोला क्षेत्र से संबंधित है।

मामला और कानूनी कार्रवाई:
यह मामला थाना एत्माद्दोला में वादी मुकदमा की तहरीर पर दर्ज किया गया था। वादी का आरोप था कि 20 नवम्बर 2020 को आरोपी राजू पुत्र गंगा राम ने उनकी अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
आरोपी द्वारा वादी की पुत्री के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का आरोप था।पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 22 नवम्बर 2020 को आरोपी राजू पुत्र गंगा राम, जो शंभु नगर, थाना एत्माद्दोला का निवासी है, को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था।

सबूतों के आधार पर सज़ा:
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय शिव कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों एवं विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के तर्कों पर गहन विचार करने के बाद राजू को दोषी पाया।
दोष सिद्ध होने पर, अदालत ने आरोपी राजू को 20 वर्ष की कैद एवं ₹30,000/- के अर्थदंड से दंडित किया।
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