अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के दोषी को ‘ता-उम्र कैद’, वीडियो वायरल करने वाले को 5 साल जेल

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा:

आगरा के बमरौली कटारा थाना क्षेत्र में तीन वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के जघन्य मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/एडीजे-27 ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास (ता-उम्र कैद) की सजा सुनाई है।

इस मामले में जघन्य कृत्य का वीडियो बनाकर वायरल करने वाले दूसरे आरोपी को भी अदालत ने पाँच वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोनों आरोपियों पर कुल ₹1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपये) का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।

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क्या था मामला ?

थाना बमरौली कटारा में दर्ज मामले के अनुसार, वादी ने आरोप लगाया था कि 28 फरवरी 2023 को उनकी तीन वर्षीय बेटी घर के पास खेल रही थी।

तभी आरोपी मदन पुत्र राम गोपाल और अंकित पुत्र संतोष कुमार (दोनों निवासी नगला थोक) ने बच्ची का अपहरण कर लिया।

* मुख्य आरोपी मदन ने मासूम बच्ची के साथ जघन्य कृत्य किया।

* दूसरे आरोपी अंकित ने इस घिनौनी वारदात का वीडियो बनाया और उसे गांव में वायरल कर दिया।

वादी की तहरीर पर मदन के विरुद्ध अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत, जबकि अंकित के विरुद्ध अपहरण और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

अदालत का फैसला और टिप्पणी:

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने गवाहों—वादी, पीड़िता, उसकी मां, स्कूल प्रधानाचार्य और थानाध्यक्ष त्रिलोकी सिंह—की गवाही दर्ज करने के बाद यह फैसला सुनाया।

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* मदन पुत्र राम गोपाल को जघन्य कृत्य के लिए ता-उम्र कैद की सजा दी गई।

* अंकित पुत्र संतोष कुमार को अपराध का वीडियो बनाने और वायरल करने के लिए पाँच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई।

अदालत ने दोनों आरोपियों पर ₹1,20,000/- का अर्थदंड लगाया और यह राशि पीड़िता को दिलाने का आदेश दिया।

अदालत ने अपने आदेश में संस्कृत के एक श्लोक का उल्लेख करते हुए गंभीर टिप्पणी की कि जहाँ स्त्रियों की पूजा और सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं, अन्यथा सभी अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। अदालत ने खेद व्यक्त किया कि आज समाज इस श्लोक के अर्थ को आत्मसात करने में विफल रहा है।

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विवेक कुमार जैन
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