आगरा।
8 लाख 65 हजार रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार की अदालत ने आरोपी विपिन कुमार अग्रवाल को मुकदमे की सुनवाई के लिए तलब किया है।
यह मामला कमला नगर, आगरा की निवासी श्रीमती हरमीत कौर से जुड़ा है। हरमीत कौर ने अपने वकील अनिल अग्रवाल के माध्यम से कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि विपिन कुमार अग्रवाल, जो राधा विहार एक्सटेंशन, कमला नगर के रहने वाले हैं, ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए उनसे 8 लाख 65 हजार रुपये उधार लिए थे। विपिन ने यह राशि 6 महीने में लौटाने का वादा किया था।
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जब तय समय सीमा समाप्त हो गई और हरमीत कौर ने अपने पैसे वापस मांगे, तो विपिन ने उन्हें एक चेक दिया। हरमीत कौर ने जब इस चेक को बैंक में जमा किया, तो वह अनादरण (डिसऑनर) हो गया, यानी बाउंस हो गया।
हरमीत कौर के वकील अनिल अग्रवाल ने कोर्ट में अपने तर्क प्रस्तुत किए। इन तर्कों से संतुष्ट होकर, एसीजेएम 7 ने आरोपी विपिन कुमार अग्रवाल को इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
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