आगरा।
एक 22 वर्षीय युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आगरा की एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 माननीय यशवंत कुमार सरोज ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें कड़ी सजा सुनाई है।
कोर्ट ने मुख्य आरोपी शेरा पुत्र बच्चू सिंह को सात साल की जेल और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है, जबकि दूसरे आरोपी अजय पुत्र भगीरथ को पांच साल की कैद और 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला 19 अक्टूबर 2016 का है, जब शमशाबाद थाना में दर्ज एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी शेरा (ग्राम ठेरई, शमशाबाद) और अजय (ग्राम बिसेरा, ताजगंज) एक युवती का अपहरण कर ले गए थे।
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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसकी बेटी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।
एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ मजबूत तर्क पेश किए।
इन तर्कों के आधार पर, एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने दोनों आरोपियों को उनके अपराध के लिए दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
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