आगरा:
एक चेक बाउंस के मामले में, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम-5) ने आरोपी आशीष सारस्वत को मुकदमे की सुनवाई के लिए अदालत में तलब करने का आदेश दिया है।
यह मामला कुशवाह कॉलोनी, शाहगंज के निवासी लोकेश मथुरिया और उनके मित्र आशीष सारस्वत के बीच का है।
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लोकेश मथुरिया ने अदालत में दायर याचिका में बताया कि उनके मित्र आशीष सारस्वत ने जरूरत पड़ने पर उनसे ₹50,000/- उधार लिए थे और जल्द ही वापस करने का वादा किया था।
आशीष सारस्वत ने लोकेश को भुगतान के लिए एक चेक दिया, लेकिन जब लोकेश ने उसे बैंक में जमा किया तो वह डिसऑनर (बाउंस) हो गया। इसके बाद, लोकेश ने अपने अधिवक्ताओं अंकित गोयल और पीयूष सागर के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया।
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याचिका पर सुनवाई करते हुए, एसीजेएम-5 ने आशीष सारस्वत को अदालत में पेश होने का आदेश दिया ताकि मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सके।
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