आगरा: धोखाधड़ी के मामले में प्रधान पुत्र को मिली अग्रिम जमानत

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आगरा:

कागारौल की ग्राम प्रधान के बेटे रिंकू उर्फ यतेंद्र पाल सिंह को धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में विशेष न्यायाधीश एडीजे-5 ने अग्रिम जमानत दे दी है।

रिंकू पर एक ऑडियो वायरल कर खुद को एसआई सोनू कुमार बताकर एक व्यक्ति को धमकी देने का आरोप था।

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यह मामला 23 अगस्त, 2021 का है, जब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में एक व्यक्ति खुद को एसआई सोनू कुमार बताकर धर्मेंद्र नाम के एक व्यक्ति को धमका रहा था।

जब पुलिस ने इस ऑडियो की जांच की, तो पता चला कि यह आवाज कागारौल की प्रधान पिस्ता देवी के बेटे रिंकू उर्फ यतेंद्र पाल सिंह की थी।

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इसके बाद, एसआई सोनू कुमार ने खुद ही रिंकू के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में थाना कागारौल में मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोपी के अधिवक्ता प्रवेश सोलंकी और शुभम गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद, अपर जिला जज-5 ने रिंकू की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया और उसकी रिहाई के आदेश जारी किए।

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विवेक कुमार जैन
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