आगरा, ६ अगस्त :
एक उपभोक्ता को राहत देते हुए, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-द्वितीय ने चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को चोरी हुई मोटरसाइकिल की बीमित राशि के साथ-साथ क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
यह मामला कीठम गाँव, आगरा निवासी रूप सिंह ने अपने वकील शिव शंकर मुद्गल के माध्यम से दायर किया था। रूप सिंह ने बताया कि उन्होंने आगरा-मथुरा रोड, रुनकता स्थित हीरो मोटरसाइकिल शोरूम से एक बाइक खरीदी थी।
शोरूम संचालक ने उनकी मोटरसाइकिल का बीमा चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी से कराया था, जिसकी घोषित कीमत (डिक्लेयर्ड वैल्यू) ₹68,330 थी। बीमा 11 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक वैध था।
Also Read – पत्नी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने पति की तलाक याचिका की खारिज
बीमा अवधि के दौरान, 29 जून 2023 को रूप सिंह की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। उन्होंने तुरंत सिकंदरा थाने में मामला दर्ज करवाया और बीमा कंपनी को इसकी सूचना दी। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, उन्होंने कंपनी से क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया।
इसके बाद, रूप सिंह ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग के अध्यक्ष माननीय आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने इस मामले पर सुनवाई की।
उन्होंने चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह रूप सिंह को मोटरसाइकिल की बीमित राशि ₹68,330/- के अलावा ₹5,000/- की क्षतिपूर्ति भी दे।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
1 thought on “बीमा कंपनी को उपभोक्ता को देनी होगी मोटरसाइकिल की पूरी कीमत और क्षतिपूर्ति”