आगरा २२ जुलाई ।
एक चौंकाने वाले मामले में, सहायक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम -6) माननीय आतिफ सिद्दीकी ने एक महिला की याचिका पर उसके पति, उसके दोस्त और पांच अन्य के खिलाफ बंधक बनाकर दुराचार और अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज करने और विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष खेरा राठौर को दिए हैं।
पीड़िता ने अपने अधिवक्ता प्रदीप राज सिंह वर्मा के माध्यम से अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसकी शादी 2011 में उमेश पुत्र खुशी राम, निवासी ग्राम दलयीपुरा, थाना पिधोरा, जिला आगरा से हुई थी और उनके दो बच्चे हैं जिनकी उम्र दस और आठ साल है।
पीड़िता का पति दिल्ली में हलवाई का काम करता था और उसके साथ उसका हमनाम उमेश पुत्र विनोद कुमार, निवासी खोहरी, थाना खेरा राठौर, जिला आगरा भी हलवाई का काम करता था।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब का आदी था और उसने एक साजिश के तहत उसे अपने दोस्त के साथ 23 अगस्त 2024 को दिल्ली से गांव भेज दिया।
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हालांकि, उसका दोस्त उसे गांव ले जाने के बजाय बोदला स्थित एक मकान में ले गया, जहाँ जान से मारने की धमकी देकर उसने पीड़िता के साथ दुराचार किया। कुछ दिनों बाद, वह उसे अपने गांव खोहरी ले गया, जहाँ उसे बंधक बनाकर लगातार दुराचार करता रहा।
विरोध करने पर उसे मारने और चंबल में फेंकने की धमकी दी जाती थी। आरोपी ने पीड़िता के जेवर भी छीन लिए।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी द्वारा किए गए दुराचार के कारण वह गर्भवती हो गई और उसके अपने परिजनों ने भी उसकी पीड़ा के बावजूद उसके साथ मारपीट की।
अदालत ने पीड़िता के अधिवक्ता के तर्कों पर सहमति व्यक्त करते हुए पीड़िता के पति उमेश कुमार पुत्र खुशी राम, उसके मित्र उमेश पुत्र विनोद और दुराचार के आरोपी उमेश के परिजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की विस्तृत विवेचना करने के आदेश थानाध्यक्ष खेरा राठौर को दिए हैं।
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