आगरा: ८ जुलाई ।
आगरा जिले के अछनेरा थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी मुकेंद्र सिंह उर्फ रवि पुत्र रमेशचंद्र निवासी ग्राम बरौली की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।
यह मामला थाना अछनेरा में दर्ज किया गया था। वादी रामावतार ने आरोप लगाया था कि 9 अप्रैल, 2018 को शाम 6 बजे, जब उनका भाई घर पर आराम कर रहा था, तभी आरोपी मुकेंद्र सिंह उर्फ रवि और अन्य लोग लाठी-डंडे और फरसे से लैस होकर उनके घर में घुस गए।
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उन्होंने रामावतार के भाई पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब उनकी पत्नी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की।
वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
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