प्रयागराज, 26 जून:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 60,422 पदों के लिए हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के अंकों का खुलासा करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सचिव से जानकारी मांगी है।
मोहित सिंह और 10 अन्य द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए नहीं बुलाया गया।
याचिकाकर्ताओं ने 13 मार्च, 2025 को घोषित परिणाम में 2017 की नियमावली का पालन न करने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार, नियमावली के तहत उन्हें प्राप्त अंक नहीं दिए गए हैं।
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गौरतलब है कि इस भर्ती परीक्षा में 45 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 1 लाख 72 हजार से अधिक को लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया था।
मेडिकल परीक्षण के बाद 1 लाख 27 हजार अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से अपनी लिखित परीक्षा के अंकों का खुलासा करने की मांग की है।
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