आगरा/प्रयागराज २३ मई ।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद यह निर्णय लिया गया।
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दिवाकर नाथ त्रिपाठी द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिवीजन याचिका में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर पेट्रोल पंप लेने और चुनाव में झूठा हलफनामा देने का आरोप लगाया गया है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अब इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने का इंतजार है, जिस पर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
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