आगरा ७ मई ।
पति पत्नी की आपसी सहमति पर अदालत ने दोनों का विवाह विच्छेद के आदेश दिये।
मामले के अनुसार दयाल बाग निवासनी युवती की शादी कमला नगर निवासी युवक के साथ वर्ष 2020 में हुई थी।
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विवाह के उपरांत दोनों के मध्य छोटी छोटी बातों पर आपस में मनमुटाव होना शुरू हो गया। साथ साथ रहना असंभव होने पर दोनों वर्ष 2021 में अलग रहने लगे ।
दोनों द्वारा आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु याचिका अदालत में प्रस्तुत करने पर अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के तर्क पर अदालत ने दोनों का विवाह विच्छेद करने के आदेश दिये।
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