आगरा ३० अप्रैल ।
पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धारा में आरोपित मोहित पुत्र गुड्डू निवासी वीर नगर, दयालबाग, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चोरिसिया ने सशर्त रिहाई के आदेश दिये।
थाना शाहगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थानेपर तहरीर दें आरोप लगाया कि आरोपी मोहित उसे स्कूल जाने के दौरान आये दिन परेशान करता था। उसके परिजनो से शिकायत करनें पर भी उसकीं हरकतों में कोई सुधार नहीं आया। वादनी ने कई बार मकान बदले परन्तु आरोपी ने वादनी को परेशान करना जारी रखा।
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22 मार्च 2025 को आरोपी वादनी का पीछा करता हुआ उसके घर में घुस आया। आरोपी ने वादनी को जबरन बाथरूम में ले जा उसके साथ गलत हरकत की। आरोपी की तरफ से उसकें अधिवक्ता हर्ष मलिक ने तर्क दिये कि आरोपी एवं वादनी एक दूसरे से प्रेम करते है।
आरोपी दलित एवं वादनी के यादव जाति से होने के कारण घर वालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं होने के कारण झूँठा मुकदमा दर्ज कराया गया। अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर आरोपी की सशर्त जमानत स्वीकृत कर आदेश दिया कि वह विचारण के दौरान गवाहों को डरायेगा एवं धमकायेगा नही।
जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीँ करेगा।
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