अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर थानाध्यक्ष अछनेरा अदालत में तलब

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आगरा २४ अप्रैल ।

अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर एडीजें 13 माननीय महेश चन्द वर्मा ने थानाध्यक्ष अछनेरा को अदालत मे तलब कर स्पष्टीकरण के आदेश दिये हैं ।

मामले के अनुसार एडीजें 13 माननीय महेश चन्द वर्मा की अदालत मे हत्या, आपराधिक षड्यन्त्र आदि धारा का मुकदमा आरोपी मुकेश, दिनेश उर्फ़ धन्नी एवं राकेश के विरुद्ध लंबित है। उक्त मामले में डॉक्टर दीपाली पाठक की गवाही दर्ज होने हेतु अदालत ने गवाह के विरुद्ध 10 हजार रुपये का जमानतीय वारंट जारी कर उसकी तामील गवाह पर करा कर अदालत में हाजिर कराने के थानाध्यक्ष अछनेरा को निर्देश दिये थे।

थानाध्यक्ष अछनेरा ने गवाह पर अदालत द्वारा पारित आदेश की तामील ना करते हुए अदालत में आख्या प्रस्तुत की कि पुलिस कर्मी तरुण की ड्यूटी गैर जनपद में लगने के कारण वारंट गवाह पर तामील नहीँ कराई जा सकी। अदालत नेथानाध्यक्ष अछनेरा के विरुद्ध नोटिस जारी कर अदालत में उपस्थित हो स्पष्टीकरण केआदेश दिए है । कोर्ट ने नोटिस में कहा है कि लगता है दण्ड प्रक्रिया संहिता के विधिक प्राविधानों का थानाध्यक्ष को ज्ञान नहीं है।

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अदालत द्वारा जारी अधिपत्रो की तामील सक्षम अधिकारी /एसआई स्तर के अधिकारी द्वारा ही कराई जानी चाहिये। यदि उन्हे ज्ञान है तो उनके द्वारा न्यायालय के आदेश की जानबूझ कर अवहेलना की गई है। जो उनकी लापरवाही तथा कर्तव्यहीनता का द्योतक है।

जो 15 न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत दंडनीय होने के साथ साथ अंतर्गत धारा 23/29 पुलिस अधिनियम के तहत भी दंडनीय अपराध है। थानाध्यक्ष का कृत्य जानबूझ कर न्यायालय की कार्यवाही को बाधित करने वाला है।जिसकें लिये क्यों ना उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाये ?

अदालत ने गवाह डॉक्टर दीपाली पाठक को भी 3 मई 25 को अदालत में पेश कराने के थानाध्यक्ष को आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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