आगरा 03 अप्रैल ।
आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने आईडीबीआई फैडरल लाइफ इंश्योरेंश से वादी को 42 लाख रुपये दिलाने के आदेश दिए।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा प्रशांत खंडेलवाल पुत्र स्व.अशोक कुमार खंडेलवाल निवासी गायत्री रिट्रीट, ताजनगरी फेस 2 ने अपने अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के माध्यम से मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसके पिता स्व.अशोक कुमार खण्डेलवाल ने आईडीबीआई बैंक से व्यवसाय हेतु 60 लाख रुपये का लोन लिया था।
उक्त लोन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 2,33,408/- रुपये की प्रीमियम पर आईडीबीआई फैडरल लाइफ इंश्योरेंश ग्रुप लोन सिक्योर प्लान नामक बीमा योजना ली थी।
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वादी के पिता की 14 दिसम्बर 22 को ह्रदयाघात से मृत्यू हो जाने पर वादी ने समस्त विधिक औपचारिकता पूर्ण कर क्लेम किया । बीमा कंपनी द्वारा 14 दिसम्बर 22 को क्लेम खारिज करने पर उक्त मुकदमा दायर किया गया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष एवं सदस्य पारुल कौशिक ने वादी को विपक्षी बीमा कंपनी से तीस दिन कें अंदर 42 लाख रुपये दिलाने के आदेश पारित किये।
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