आगरा 28 मार्च ।
7 लाख 20 हजार रुपये का चैक डिसऑनर आरोपी अदालत में तलब होने के मामलें में आरोपित रमणी कांत मोहन उर्फ आरके मोहन पुत्र डोरी लाल निवासी नगला पदी, थाना न्यू आगरा को मुकदमें के विचारण हेतु एसीजेएम 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा सत्य प्रकाश पुत्र छेदी लाल निवासी नगला पदी ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि उसकें विपक्षी रमणी कांत मोहन उर्फ आरके मोहन से पारिवारिक सम्बंध थें।
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आरोपी ने दुकान में इलोक्ट्रॉनिक सामान भरने के लिये वादी से 15 जुलाई 23 को 7 लाख 20 हजार रुपये उधार ले एक वर्ष में वापस करने का वायदा किया था।
समय सीमा समाप्त होने पर तगादे के उपरांत आरोपी द्वारा दिया चैक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया।
एसीजेएम 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने वादी के मुकदमें मे संज्ञान लें उसे मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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