आगरा 21 मार्च ।
निबंधन कार्यालय सदर में रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़े के मामले में आरोपित अजय कुमार सिसौदिया पुत्र वीर सिंह निवासी राजीव नगर, थाना ताजगंज, जिला आगरा की जमानत स्वीकृत कर हाईकोर्ट ने रिहाई के आदेश दिये है ।
मामले के अनुसार उक्त मामले में वादनी मुकदमा श्रीमती सरोज द्वारा पुलिस आयुक्त को शिकायती पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि तीन वर्ष पूर्व उसकी प्रशांत शर्मा नामक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। वह राजराजेश्वरी एंटरप्राइजेज नाम से फर्म चला प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का कार्य करता था।
उसने वादनी की पुत्री की शादी कराने की कह उसको अपनी बातों में फंसा लिया। प्रशांत शर्मा ने जमीन खरीदने एवं उसमे वादनी को गवाह बनाने की कह कर अपने साथ तहसील सदर ले गया। कुछ समय बाद कुछ लोगो ने वादनी के घर आ बताया कि उसने कुछ जमीन बेचीं हैं जबकि उसके पास कोई जमीन ही नहीं हैं।
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प्रशांत शर्मा नें उससे झूँठ बोल फर्जी अनुबंध पत्र अपने नाम कराया गया था। अब अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादनी एवं उसकी पुत्री को धमकियां दी जा रही हैं। जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने सरकारी दस्तावेजों में भी हेराफेरी कर कूट रचित प्रपत्र के आधार पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर तहसील सदर केकुछ कर्मचारियों से मिली भगत कर उन्हें मूल जिल्द में चस्पा कराया गया था।
उक्त मामले मे प्रशांत शर्मा, अजय कुमार सिसौदिया सहित अन्य की गिरफ्तारी हुई थी। स्थानीय अदालत द्वारा आरोपी की जमानत खारिज करने पर अजय कुमार सिसौदिया की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर हाईकोर्ट ने उसकीं जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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